बद्री-केदार मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कर्मचारी के विरुद्ध जांच 9 माह के भीतर पूरी करने के निर्देश

बद्री-केदार मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, कर्मचारी के विरुद्ध जांच 9 माह के भीतर पूरी करने के निर्देश

देहरादून । नैनीताल हाईकोर्ट ने बद्री केदार मंदिर समिति के निलंबित कर्मचारी की बहाली को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने कर्मचारी के विरुद्ध जांच 9 माह के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार निलंबित कर्मचारी राकेश सेमवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मंदिर समिति ने उन्हें साजिशन व बेवजह निलंबित किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से उसे बहाल करने की प्रार्थना की गई थी। मंदिर समिति के अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता का अनियमितता करने पर पीपलकोटी तबादला किया गया था। जिसके बाद अनुशासनहीनता करने पर उनका वेतन रोका गया। याचिकाकर्ता की ओर से आदेश नहीं मानने पर मंदिर समिति की ओर से निलंबित कर दिया गया था।

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