सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी सुनवाई देरी पर सुप्रमी कोर्ट नाराज

सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी सुनवाई देरी पर सुप्रमी कोर्ट नाराज

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यूपी। सीतापुर जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान  की जमानत अर्जी पर सुनवाई में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ये न्याय का मजाक है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि आजम खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिली है। मामले की अगली सुनवाई 11 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा, ‘आजम खान एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में जमानत पर बाहर हैं, यह न्याय का मजाक है। हम और कुछ नहीं कहेंगे।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के ने शत्रु संपत्ति से जुड़े मुकदमे में बाते दिन आजम खान की जमानत अर्जी पर निर्णय सुरक्षित रख लिया है। राज्य सरकार ने दर्जन भर मामलों में जमानत निरस्त करने की अर्जी दाखिल भी की है जो विचाराधीन है।



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