13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक को पांच वर्ष का कारावास

13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़, पॉक्सो एक्ट के तहत शिक्षक को पांच वर्ष का कारावास

हरिद्वार। 13 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने के मामले में आरोपी शिक्षक को विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश प्रतिभा तिवारी ने दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने शिक्षक को पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि मामला रुड़की क्षेत्र का है, जब 12 सितंबर 2019 को कक्षा 12वीं की छात्रा ने अपनी शिकायतकर्ता माता के सामने निजी स्कूल के शिक्षक की करतूतों का खुलासा किया था। पीड़ित छात्रा ने बताया था कि काफी पहले से आरोपी शिक्षक उसे स्कूल में किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाकर छेड़छाड़ करता है।

पीड़ित छात्रा ने शिक्षक पर अश्लील हरकतें कर शोषण का आरोप लगाया था। इसके बाद पीड़िता ने आरोपी शिक्षक के आसपास जाना बंद कर दिया था तो आरोपी शिक्षक पीड़िता को मानसिक रूप से परेशान करने लगा। पीड़ित छात्रा की मां ने आरोपी धीरज गुप्ता पुत्र रामप्रकाश गुप्ता निवासी मंगल विहार सुनहरा रोड कोतवाली गंगनहर रुड़की के खिलाफ छेड़छाड़ और लैंगिक हमला करने का केस दर्ज कराया था। छात्रा की मां ने पुलिस को बताया था कि आरोपी शिक्षक उसकी पुत्री, पुत्री की कक्षा की छात्रा के अलावा अन्य कक्षा की छात्राओं के साथ भी अश्लील हरकतें करता रहता है। पुलिस ने आरोपी धीरज गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए।

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