पेपर लीक घपले के आठ आरोपियों की जमानत खारिज

पेपर लीक घपले के आठ आरोपियों की जमानत खारिज

नैनीताल। हाईकोर्ट ने यूकेएसएसएससी के प्रश्न पत्र लीक करने के आठ आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जबकि मामले से संबंधित अन्य मामलों में सुनवाई जारी रखी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति न्यायाधीश रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में हुई। सरकार की ओर से घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ की पैरवी के लिए हाईकोर्ट के अधिवक्ता ललित शर्मा को स्पेशल काउंसिल नियुक्त किया गया है।

परीक्षा घोटाले में शामिल आरोपियों की जमानत निचली अदालत में ही खारिज कर दी गई थी। इसके बाद वह हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे। हाईकोर्ट ने घोटाले में शामिल सभी आरोपियों, खासकर सरकारी कर्मचारियों की ओर से रुपए के लालच में हजारों गरीब बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ करने को समाज विरोधी कृत्य मानते हुए उन्हें राहत नहीं दी है। कोर्ट में लगातार आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई हो रही है। हिमांशु कांडपाल, तनुज शर्मा, विपिन बिहारी, शशिकांत सिंह, ललित राज शर्मा, संदीप शर्मा व राजेश चौहान की जमानत खारिज की गई। जबकि आरोपित मनोज जोशी की जमानत शनिवार को ही खारिज कर दी गई थी।

अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरएमएस कंपनी के स्वामी राजेश चौहान के सहयोग से इसी कंपनी में भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र छापे गए। जबकि विपिन बिहारी इसी फर्म का कर्मचारी है। जिससे काफी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी। शशिकांत सिंह कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है। ललित राज शर्मा अवर अभियंता, हिमांशु कांडपाल रामनगर में क्लर्क व तनुज शर्मा सरकारी विद्यालय में बतौर शिक्षक तैनात थे। इनके खिलाफ अभियोग संख्या 289/2022 रायपुर देहरादून थाने में यूकेएसएसएससी की ओर से मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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