इंडिगो एयरलाइन को डीजीसीए ने ठोका 30 लाख रुपए का जुर्माना, जानें इसके पीछे का कारण

इंडिगो एयरलाइन को डीजीसीए ने ठोका 30 लाख रुपए का जुर्माना, जानें इसके पीछे का कारण

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो की लगातार टेल स्ट्राइक (विमान का पिछला हिस्सा टकराने) की घटनाओं पर चिंता के बाद एक विशेष ऑडिट के आधार पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। ऑडिट में इंडिगो के दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रियाओं में प्रणालीगत कमियां सामने आईं। इस साल छह महीने के भीतर, एयरलाइन के ए321 विमान चार बार टेल स्ट्राइक के शिकार हुए। इसके बाद नियामक ने ऑडिट शुरू किया था।

इसके अलावा, डीजीसीए ने इंडिगो को डीजीसीए के नियमों और मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। विमानन नियामक ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा, वर्ष 2023 में छह महीने की अवधि के भीतर इंडिगो एयरलाइंस के ए321 विमानों के साथ टेल स्ट्राइक की चार घटनाएं हुई हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इंडिगो के संचालन, प्रशिक्षण, इंजीनियरिंग, और एफडीएम (फ्लाइट डेटा मॉनिटरिंग) कार्यक्रम का एक विशेष ऑडिट किया।

इसमें कहा गया है, विशेष ऑडिट के दौरान इंडिगो एयरलाइंस के संचालन/प्रशिक्षण प्रक्रियाओं और इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं से संबंधित दस्तावेजों में कुछ प्रणालीगत कमियां पाई गईं। डीजीसीए ने कहा, डीजीसीए ने इंडिगो एयरलाइंस को कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें निर्धारित समय अवधि के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। जवाब की विभिन्न स्तरों पर समीक्षा की गई और संतोषजनक नहीं पाया गया।

इसके बाद, डीजीसीए ने एयरलाइंस पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उन्हें डीजीसीए के नियमों और ओईएम दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने दस्तावेजों और प्रक्रियाओं में संशोधन करने का भी निर्देश दिया है। हाल ही में, अहमदाबाद हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक (विमान का पिछला हिस्सा टकराने) की घटना के बाद डीजीसीए ने इंडिगो के एक कैप्टन का लाइसेंस तीन महीने के लिए और सह-पायलट का लाइसेंस एक महीने के लिए निलंबित कर दिया था। यह घटना बेंगलुरु से अहमदाबाद जा रही उड़ान संख्या 6ई 6595 में लैंडिंग के समय हुई थी।

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