आम आदमी को राहत, एक बार फिर बढ़ी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख

आम आदमी को राहत, एक बार फिर बढ़ी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की तारीख

नई दिल्ली। आम आदमी के लिए राहत की खबर है। खबर यह है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है। पहले अंतिम तिथि 31 मार्च थी। टैक्सपेयर्स 30 जून तक अब जुर्माना देकर अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे।

आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था। ऐसे पैन कार्ड धारकों को थोड़ी और राहत देते हुए सरकार ने पैन-आधार कार्ड लिंकिंग की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी है। इनकम टैक्स की धारा 1961 के मुताबिक पैन कार्ड धारकों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान है।

पैन -आधार लिंकिंग के बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। चंद मिनटों के भीतर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन ऑप्शन है, जहां कुछ स्टेप फॉलो कर आप आसानी से अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं।

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *