दहेज में भैंस और कार न मिलने पर महिला को जलाया, पति और सास ससुर को कठोर कारावास की सजा

दहेज में भैंस और कार न मिलने पर महिला को जलाया, पति और सास ससुर को कठोर कारावास की सजा

मुरादाबाद। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति और सास ससुर को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर छह छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों ने दहेज में भैंस और कार न मिलने पर महिला को मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। संभल जनपद के गुन्नौर थाना क्षेत्र के मथियावाली निवासी कुंवर पाल ने 25 दिसंबर 2015 को बहजोई थाने में केस दर्ज कराया था। कुंवर पाल ने अपनी बेटी रेनू की शादी पंकज पुत्र जगवीर निवासी रायपुर कला बहजोई के साथ 26 जून 2014 को की थी। शादी के छह माह बाद ही बेटी को पति पंकज और सास राजबाला, ससुर जगवीर ने दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

इस मामले में कई बार पंचायत भी हुई थी लेकिन सुसराल वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। पंकज, राजबाला और जगवीर ने दहेज में भैंस और कार की मांग पूरी नहीं होने पर 25 दिसंबर 2015 को रेनू पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। कुंवर पाल ने पुलिस को बताया था कि घटना पड़ोस में रहने वाली उसकी भतीजी पूजा ने देखी थी। उसने ही पर सूचना दी थी। मायके वाले सुसराल पहुंचे तो रेनू की लाश पड़ी थी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया था। मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या तीन विमल वर्मा की अदालत में की गई।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश कुमार कश्यप ने बताया कि इस मामले में मुख्य गवाह के रूप में वादी की भतीजी पूजा ने अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उसने सारी घटना अपनी आंखों से देखी थी।
अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर पति पंकज, सास राजबाला और ससुर जगवीर को दहेज हत्या का आरोपी करार देते हुए दस दस साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक दोषी पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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